श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labor And Employment) द्वारा एक योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर डाटा इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया है । ई श्रम योजना के अंतर्गत देश के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई श्रम कार्ड तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा । जिसमें मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान देगा।
ई श्रम योजना के लाभ / Benefits Of E-Shram Yojana:
➡️ इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालयों/सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा
➡️ श्रमिकों को बजे सुरक्षा: भीम योजना का लाभ मिलेगा
➡️ NDUW के तहत पंजीकृत कर्मचारी पीएम सुरक्षा भीम योजना का लाभ ले सकते हैं और पंजीकरण के बाद उन्हें 1 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान माफ कर दिया जाएगा ।
➡️ असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा ।
➡️ यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी।
➡️ अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय कौशल विकास आदि पर केंद्र सरकार द्वारा नजर रखा जाएगा और इस हिसाब से उन्हें उचित काम रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ।
ई श्रम पात्रता :
➡️ प्रवासी श्रमिक कार्य बल को ट्रैक कर उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ।
➡️ आवेदनकर्ता की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आयु की गणना : 28-08-1961 से 27-08-2005 के बीच
➡️ आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
➡️ आवेदनकर्ता EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
➡️ आवेदन करता और संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए ।
ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :
➡️ आधार ➡️ बैंक अकाउंट नंबर ➡️ मोबाइल नंबर
वैकल्पिक दस्तवेज ( ज़रूरी नहीं)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- व्यवसाय प्रमाण पत्र
- कौशल प्रमाणपत्र
शुल्क – उक्त योजना में किसी को कोई भी शुल्क नही है‚यह पूर्णतः निशुल्क है।
आवेदनकर्ता – अभ्यार्थी भारत का नागरिक हो