MP लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) : मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए एवं 1,18,000 रूपये तक की आर्थिक प्राप्त करने के लिये आवेदन करें। बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मकता लाने के लिए और म०प्र० प्रदेश में लिंग अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 01 अप्रैल 2007 में की थी। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को अभी तक चला रही और बहुत सारी बालिकाओं द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा चूका हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कैसे करे इसके लिये नीचे लिंक दी गई है जिस पर आप आवेद कर सकते है।
MP लाड़ली लक्ष्मी योजना 2021 महत्वपूर्ण बातें लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पुत्री के जन्म के एक वर्ष के अंदर-अंदर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते है। दो जुड़वाँ बच्चियाँ भी (दोनों बालिकाएं अलग-अलग) इस योजना लाभ ले सकती है। इस योजना के अंतर्गत बालिका की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी वही तभी आखरी किस्त प्रदेश सरकार जारी करेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष से पूर्व कर दिया जाता है तो आखरी किस्त जारी नहीं की जाएगी। अंतिम किस्त 1 लाख रूपये की होगी जिसका उपयोग कन्या के विवाह या शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते है। यह धन राशि दहेज़ के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती।
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के अनुसार होनी चाहिए।
- आवेदिका 18 वर्ष तक अविवाहिता होनी चाहिए।
- यदि आवेदिका का परिवार इंनकम टेक्स भरता है तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- यदि कोई परिवार किसी बालिका को गोद लेता है तो उसके लीगल प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आधार कार्ड माता-पिता का पहचान पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण–पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पैन कार्ड नंबर
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- मोबाइल नंबर